दस साल और बढ़ी आरक्षण की समय सीमा

उत्तराखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा में SC/ST आरक्षण सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में SC/ST आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ा दिया गया। इसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।



गुरुवार को उत्तराखंड सदन की कार्यवाही के शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल उठाए गए। जिसपर चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कुल पांच याचिकाएं आई थी जिन्हें स्वीकृत किया गया।


नियम 53 की 11 और नियम 58 की पांच सूचनाएँ थी जिनको स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति  के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाए जाने वाले प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।


संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने दावा किया कि उन्होंने सत्र में सभी सवालों के जवाब गंभीरता से दिए हैं। जरुरी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है।